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इम्पोर्टेंट न्यूज : बीएड डिग्री वाले सहायक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त

रायपुर. बिलासपुर हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री वाले सहायक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त कर दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस अरविन्द वर्मा की बेंच न सहायक शिक्षक पद के लिए डिप्लोमा (डीएड) करने वाले उम्मीदवारों को पात्र माना है।हाईकोर्ट ने शासन को 6 सप्ताह के भीतर डीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पुनरीक्षित सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं।
